मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सेंथिल बालाजी को नहीं मिली राहत
चेन्नई । कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की न्यायिक हिरासत 28 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। MP/MLA, चेन्नई की विशेष अदालत ने जेल अधिकारियों को सुनवाई के लिए उक्त तिथि पर बालाजी को पेश करने का निर्देश दिया है।इससे पहले भी जस्टिस एएस बोपन्ना और एमएम सुंदरेश की पीठ ने मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली बालाजी की याचिका खारिज करते हुए कैश फॉर जॉब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी हिरासत में पूछताछ की अनुमति दी थी।
बिजली, निषेध और उत्पाद शुल्क मंत्री बालाजी को सीने में दर्द की शिकायत के बाद 14 जून को गिरफ्तार कर चेन्नई के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें 15 जून को मद्रास उच्च न्यायालय ने उनकी पसंद के निजी अस्पताल में स्थानांतरित करने की अनुमति दी थी। बाद में उन्हें तमिलनाडु सरकार के मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल से अलवरपेट के कावेरी अस्पताल ले जाया गया। उनका इलाज कर रहे डॉक्टरों ने बायपास सर्जरी की सलाह दी थी।