भूमि स्वामी अधिकार-पत्र देकर बनाया मालिक : राज्य मंत्री गौर
भोपाल : पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कृष्णा गौर ने कहा कि नगरीय क्षेत्र के रहवासियों को भूमि स्वामी अधिकार-पत्र देने की धारणाधिकार योजना से नागरिक भूमि के मालिक बन गये हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से पहले निवासरत नागरिकों का सर्वे किया गया था। सर्वे के आधार पर ऐसे रहवासी, जो 2014 के पूर्व जहां रह रहे थे, वहां उन्हें भूमि स्वामी का अधिकार-पत्र दिया गया है। निवास कार्यालय पर राज्य मंत्री गौर ने खजूरी कला बरखेड़ा पठानी आदि बस्तियों के 61 रहवासियों को भूमि स्वामी अधिकार-पत्र वितरित किये।
राज्य मंत्री गौर ने कहा कि जिन रहवासियों को भूमि स्वामी अधिकार-पत्र दिये गये हैं। इससे वे अपना आवास बनाने के लिये बैंक से ऋण ले सकते हैं। अपने घर का बिजली-पानी कनेक्शन आदि भी ले सकतें हैं। उन्हें अब किसी के द्वारा हटाये जाने का डर नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा शहरी क्षेत्र के रहवासियों को यह सौगात दी गई है। राज्य मंत्री गौर ने कहा कि इस योजना में अब संशोधन कर 2019 तक के रहवासियों को भी शामिल किया जा रहा है। शहरी क्षेत्र में जो व्यक्ति 2019 तक जहां निवास कर रहा था, वहां का सर्वे किया जा रहा है। सर्वे के बाद उन्हें भी भूमि स्वामी अधिकार-पत्र प्रदान किया जायेगा। इस अवसर पर सुरेन्द्र वाटिका, वी.शक्ति राव, नीरज सिंह, मधु सिबनानी, एसडीएम एमपी नगर एल.के. खरे, तहसीलदार एमपी नगर आलोक पारे, नायब तहसीलदार सुशिवांगी खरे और भू-स्वामी अधिकार-पत्र प्राप्त करने वाले हितग्राही उपस्थित रहे।


नीचभंग राजयोग का असर: 11 अप्रैल से इन 3 राशियों पर बरसेगा पैसा और सफलता
हनुमान जयंती स्पेशल: इन उपायों से मिलेगी बजरंगबली की कृपा और संकटों से मुक्ति
1 अप्रैल 2026 राशिफल: किस पर बरसेगी किस्मत की मेहरबानी, किसके सामने आएंगी चुनौतियां?
प्रदेश की लाइफलाइन हुई सशक्त: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 370 नई एम्बुलेंस को दिखाई हरी झंडी
एपिस्टीन कांड में पीड़ितों को बड़ा मुआवजा, बैंक ने दी 686 करोड़ की राशि