हाईकोर्ट से एडीआरएम को दुष्कर्म के मामले में हुए दोषमुक्त, फरियादिया पर एफआईआर

mp03.in संवाददाता भोपाल
भोपाल मंडल के तत्कालीन एडीआरएम गौरव सिंह को हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में दोषमुक्त कर दिया है। श्री सिंह पर गोविंदपुरा पुलिस ने एक साल पहले 8 मई 2022 को दुष्कर्म का केस दर्ज किया था। हालही में फरियादी महिला उनके खिलाफ लगातार मिथ्य साक्ष्य और छवि धूमिल करने के लिए सोशल मीडिया पर मैसेज डाल रही थीं। जिसकी शिकायत गौरव की ओर से गत 7 मई को एजेके थाने में की थी। जांच के बाद पुलिस ने मंगलवार रात महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है।
- यह था मामला
गोविंदपुरा पुलिस को नर्मदापुरम पुलिस की तरफ से सात मई 2022 को केस डायरी मिली थी। उस समय लगे आरोप के अनुसार तत्कालीन एडीआरएम गौरव सिंह ने अपने सरकारी आवास पर ही पीडि़ता के साथ कई बार दुष्कर्म किया था। पीडि़ता ने पुलिस को बताया था कि एडीआरएम ने उसके साथ अनुकंपा नौकरी दिलाने के नाम पर दुष्कर्म किया था। महिला को मार्च 2021 में नौकरी लगने के बाद भी लगातार शोषण किया जाता रहा। तब महिला ने बताया था कि दो महीने पहले उसकी शादी हरदा में हुई, इसके बाद भी आरोपी उसे परेशान कर रहा था। पीडि़ता ने हाथ की नस काट कर आत्महत्या का प्रयास किया। इसके बाद पुलिस ने महिला का इलाज कराने के बाद वन स्टाफ सेंटर में काउंसलिंग कराई। जहां पीडि़ता के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। गौरव सिंह सागर का रहने वाले हैं और शादीशुदा है। पीडि़ता के पिता रेलवे में नौकरी करते थे। तीन साल पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। कोरोनाकाल में मां भी मृत्यु हो गई। पिता की जगह महिला को अनुकंपा नौकरी मिली। आरोप यह भी लगे थे कि गौरव सिंह ने महिला का ट्रांसफर पहले भोपाल से हरदा और फिर हरदा से भोपाल कराया।