अवैध रूप से संचालित बाल गृह का आरोपी संचालक गिरफ्तार
Mp03.in संवाददाता भोपाल :
तारासेवनिया मे संचालित आंचल बाल गृह संचालक अनिल मैथ्यू के खिलाफ दर्ज एफआइआर में धारा 3/5 धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम भी बढ़ा कर आरोपी मैथ्यू को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया।
परवलिया सड़क पुलिस के मुताबिक चार जनवरी को राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के दल ने आंचल बाल गृह का औचक निरीक्षण किया था। पता चला कि संस्था नियम विरुद्ध एवं अवैध रूप से संचालित हो रही थी। बाल संरक्षण अधिकारी रामगोपाल यादव की शिकायत पर बाल गृह के संचालक आरोपित अनिल मैथ्यू के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम की धारा-34,42 एवं 75 के तहत केस दर्ज किया गया था। मामले की जांच के दौरान बालिकाओं से पूछताछ करने पर पीड़ित बालिकाओं के द्वारा बताया गया कि आंचल बाल गृह में पीड़ित बालिकाओं से भवन की साफ सफाई एवं अन्य कार्य कराये जाते थे। साथ ही ईसाई धर्म के अनुसार पूजा प्रार्थना करने हेतु बाध्य किया जाता था। जिस पर धारा 3/5 धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की गई। रविवार को गोविंदपुरा निवासी 49 वर्षीय आंचल बाल गृह संचालक अनिल पुत्र पी.जे. मैथ्यू को गिरफ्तार कर लिया गया।