बढ़ते अपराध पर पुलिस सख्त, किरायेदार- नौकरों की जानकारी देना अनिवार्य, उल्लंघन पर होगी कार्यवाही

Mp03.in संवाददाता भोपाल :
भोपाल में हालिया अपराधों में वृद्धि के बाद पुलिस प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं।पिछले कुछ दिनों में भोपाल में कई लूट और चोरी की घटनाओं के बाद यह कदम उठाया गया है।
पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्र के अनुसार मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हालिया अपराधों में वृद्धि के बाद पुलिस प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। पुलिस कमिश्नर ने शहर में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत एक नया आदेश जारी किया है, जारी किए गए आदेश में मकान मालिकों और विभिन्न निवास स्थलों के प्रबंधकों को किरायेदारों, पेइंग गेस्ट, नौकरों और अस्थाई निवासियों की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया है। यह आदेश आगामी दो महीनों तक प्रभावशील रहेगा, और इसके तहत प्राप्त जानकारी को समय सीमा के भीतर संबंधित थानों या मध्यप्रदेश पुलिस सिटिजन पोर्टल पर जमा करना अनिवार्य होगा। आदेश का पालन न करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। पिछले कुछ दिनों में भोपाल में कई लूट और चोरी की घटनाओं के बाद यह कदम उठाया गया है।
पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्र की तरफ से जारी आदेश के अनुसार मकान मालिकों को किरायेदारों और पेइंग गेस्ट की जानकारी एक सप्ताह के भीतर संबंधित थाने पर या पुलिस पोर्टल पर जमा करनी होगी।
आदेश के अनुसार होटल, लॉज, और गेस्ट हाउस इन जगहों पर ठहरने वाले लोगों की जानकारी प्रबंधकों द्वारा दर्ज की जाएगी और इसे संबंधित थाने पर या स्थानीय प्रक्रिया अनुसार जमा करना होगा। छात्रावास में रह रहे सभी छात्रों का विवरण संबंधित थाने पर देना अनिवार्य होगा। ठेकेदार और भवन निर्माण कार्य में लगे मजदूरों और कारीगरों की जानकारी भी निर्धारित प्रारूप में जमा करनी होगी। इसके अलावा वाहन किराये पर देने से पहले व्यक्ति की पहचान की पुष्टि अनिवार्य है, और पहचान पत्र की प्रतिलिपि संधारित की जानी जरूरी होगा।