Mp03.in संवाददाता  भोपाल :

कोलार में दो साल पहले एमबीए छात्रा के साथ दुष्कर्म की कोशिश और जानलेवा हमले के मामले में आखिरकार कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में आरोपित को बरी कर दिया। 

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 16 जनवरी 2021 को हुई एमबीए छात्रा के साथ दुष्कर्म की कोशिश और जानलेवा हमले की घटना में कोलार पुलिस ने चश्मदीद कमल बैरागी की निशानदेही पर आरोपित अनिल बोरकर उर्फ नानू को 8 फरवरी को गिरफ्तार किया था।जांच पूरी कर पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया था। कोर्ट ने सुनवाई पूरी करके हुए 23 दिसंबर को आरोपित अनिल बोरकर को बरी कर दिया। इस घटना के बाद पीड़िता एमबीए छात्रा बुरी तरह से निराश हो गई है। निराश पीड़िता एमबीए छात्रा का कहना है कि घटना के बाद से ही मामले में पुलिस की कार्रवाई सुस्त थी। निराश पीड़िता एमबीए छात्रा ने पुलिस की सुस्त कार्रवाई पर सवाल भी उठाए थे।

जहाँ 16 जनवरी 2021 को युएमबीए छात्रा शाम को टहल रही थी, तभी एक युवक तेजी से आया और एमबीए छात्रा को पुलिया से नीचे धकेल दिया था।बाद में आरोपित ने एमबीए छात्रा से जबरदस्ती करने की कोशिश की थी।एमबीए छात्रा ने मदद की गुहार लगाई तो कमल बैरागी नाम के युवक ने एमबीए छात्रा की मदद की थी।

निराश पीड़िता एमबीए छात्रा का कहना है कि वह हार नहीं मानेगी।अदालत के निराशा जनक फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करेगीं । घटना के बाद एमबीए छात्रा कई माह तक बिस्तर पर रही थी, निराश पीड़िता एमबीए छात्रा की रीढ़ की हड्डी भी टूटी थी। विवेचना अधिकारी पर निराश पीड़िता एमबीए छात्रा पहले ही दिन से सवाल उठा रही थी, लेकिन निराश पीड़िता एमबीए छात्रा की सुनी ही नहीं गई।