चार की जमानतें निरस्त, चार को न्यायालय ने जेल भेजा

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पत्नी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले की जमानत निरस्त
गुना। सत्र न्यायालय गुना ने पत्नी को प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले आरोपी राकेश भील निवासी ग्राम देहरी का किया जमानत निरस्त । एडीपीओ राजेश आर्य ने बताया कि थाना बमोरी के मर्ग क्रमांक 21/20 धारा 174 जाफौ.का दिनांक 25/6/2020 को दर्ज हुआ। जाँच दौरान मृतिका के मायके पक्ष के कथन लिए जिस पर बताया गया कि मृतिका उर्मिला बाई पर उसका पति राकेश भील शंका करता था इसी बात से आये दिन दोनों के बीच झगड़ा होता रहता था व राकेश भील शराब पीकर मृतिका की मारपीट करता था जिससे प्रताड़ित व परेशान होकर मृतिका ने जहर खाकर आत्महत्या किया तथा दिनांक 23/6/2020 को 10:15am पर इलाज के दौरान मृतिका की मृत्यु हो गई। उक्त रिपोर्ट थाना बमोरी में धारा 306भादवि में अपराध क्रमांक 164/20 पर पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया तथा अभियोजन अधिकारी के मतानुसार प्रकरण में 498ए ipc का इजाफा हुआ।
नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त
गुना। अपर सत्र न्यायालय चाचौड़ा ने नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी प्रद्युमन भील पुत्र बलराम भील का जमानत आवेदन अभियोजन की ओर से जमानत दिए जाने का घोर विरोध करने पर निरस्त किया। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि दिनांक 25/02/2020 को पीड़िता चारा काटने गई थी वहां पर प्रद्युमन ने पीड़िता के साथ जबरन गलत काम किया तथा पीड़िता द्वारा उक्त घटना घर पर बताने पर जान से मारने की धमकी देना बताया गया है न्यायालय ने व्यक्त किया कि यदि इस मामले में आरोपी को जमानत पर छोड़ा जाता है तब इससे समाज में उचित संदेश नहीं जावेगा । उक्त रिपोर्ट थाना मृगवास में धारा 376, 506 ipc, 3/4 पोक्सो अधिनियम में अपराध क्रमांक 42/20 पर पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
शासकीय धनराशि का दुर्विनियोग करने वाले की जमानत निरस्त की
गुना। अपर सत्र न्यायालय चाचौड़ा ने शासकीय धनराशि का दुरुपयोग करने वाले आरोपी सत्यवान पुत्र सरदार सिंह का जमानत आवेदन अभियोजन द्वारा आरोपी के विरुद्ध दस्तावेजों से अपराध दर्शित कराने के आधार पर निरस्त किया। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि आरोपी सत्यवान पुत्र सरदार सिंह अन्य आरोपियों के साथ मिलकर शासकीय योजनाओं का उचित ढंग से क्रियान्वयन ना किए जाने तथा मौके पर योजनाओं अनुसार कार्य ना करते हुए उक्त कार्य को दस्तावेजों में दिखाकर उनके द्वारा शासकीय धन राशि का आहरण करना पाए जाने तथा संलग्न दस्तावेजों से शासकीय धनराशि का दुरुपयोग करने में महत्वपूर्ण भूमिका होने से आवेदन निरस्त किया उक्त रिपोर्ट थाना मृगवास में धारा 409ipc के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत न्यायालय में लिया गया।
शनि देव की मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सलाखों के पीछे किया
गुना। जेएमएफसी न्यायालय गुना ने शनि महाराज की मूर्ति को छतिग्रस्त करने वाले दिनेश ठाकुर निवासी बिहार राज्य को अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए जेल भेजा। मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि दिनांक 26 8 2020 की रात्रि को शनि महाराज मंदिर भुल्लन पुरा तिराहा का पुजारी गौरव जोशी पूजा अर्चना कर अपने घर चले गए थे सुबह जब उन्होंने आकर मंदिर में देखा तो शनि महाराज मंदिर की मूर्ति क्षतिग्रस्त होकर टूटी हुई थी जिसे धर्म का अपमान करने के लिए पवित्र शनि महाराज की मूर्ति को छतिग्रस्त कर नुकसान पहुंचाया गया है जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई थी थाना कोतवाली ने आरोपी दिनेश ठाकुर को गिरफ्तार कर धारा 295 भादवी में अपराध दर्ज किया था।
प्राणघातक हमला करने वालों को जेल भेजा
गुना। जेएमएफसी न्यायालय राघौगढ़ ने मारपीट करने तथा धमकी देने वाले आरोपियों इब्राहिम पिता करीम खां, अतीक पिता पीर खां,जुवेद पिता कदीर खां को थाना मकसूदनगढ़ पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर पेश करने पर जेल भेजा।
एडीपीओ मंयक भारद्वाज ने बताया कि फरियादी अभिषेक पिता जगदीश शाम करीब सात बजे रोहित तथा अमित सोनी हुकुम बाग न्यू मार्केट सुठालिया रोड पर चंचल धाकड़ की दुकान पर चाय पीने गये थे तो देखा कि वहां पर दो बच्चे लड रहे थे तभी अमित सोनी उन दोनों बच्चों को समझाने के लिए चला गया तभी वहां मौजूद इब्राहिम और दानिश अमित से बोले कि लड़ने दे तुझको क्या परेशानी है इतने में इब्राहिम ने अपने साथी बाबर, मुबीम, समीर, अतीक खां, सोहिल खां,जुवेद खां, कदीर खां एवं पन्द्रह- बीस लोगों को बुला लिया और उनको एक साथ आता देख अमित सोनी वहां से भाग गया और वह लोग अभिषेक व रोहित की ओर मारने दोडे। रोहित को जुवेद, दानिश, समीर, बाबर एवं अतीक ने पकड़ लिया और उसकी लोठी व डण्डों से मारपीट कर दी । फिर अभिषेक को इब्राहिम व सोहिल ने पकड़ लिया और डण्डे से मारपीट कर दी उक्त रिपोर्ट थाना मक्सूदनगढ़ में धारा 294,323,506,147,148,149 इजाफा 307भादवि में अपराध क्रमांक 245/20 पर पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
मंदिर से सेंटिंग की प्लेट चोरी करने वाले को कोर्ट ने भेजा जेल
गुना। जेएमएफसी न्यायालय गुना ने निर्माणाधीन मंदिर से छत की सेटिंग की प्लेट चोरी करने वाले आरोपी प्रेम नारायण मेर निवासी ग्राम गड़ा को थाना धरनावदा द्वारा पेश करने पर जेल भेजा।
मीडिया सेल प्रभारी निर्मल अग्रवाल ने बताया कि आरोपी प्रेम नारायण दिनांक 25 अगस्त की रात्रि में ग्राम गड़ा के निर्माणाधीन बालाजी मंदिर से छत की सेटिंग की 40 प्लेट चोरी की थी जिसकी रिपोर्ट फरियादी मुकेश प्रजापति ने धारा 379 भादवी में थाना धरनावदा में लेख कराई थी पुलिस ने प्रेम नारायण को 40 प्लेटों सहित घटना में प्रयुक्त ऑटो रिक्शा सहित गिरफ्तार किया एवं न्यायालय में पेश किया जहां पर अभियोजन के तर्को से सहमत होकर न्यायालय ने उसे जेल भेजा।
ज्यादती के आरोपी को जेल भेजा
गुना। जेएमएफसी न्यायालय गुना ने दुष्कर्म करने वाले शिबू पुत्र किशन भील निवासी ग्राम सोजना को थाना बजरंगगढ़ द्वारा पेश करने पर जेल भेजा। मीडिया प्रभारी एडीपीओ डोली गुप्ता ने बताया कि 26 अगस्त 2020 को पीड़िता द्वारा उसके शौच जाने के दौरान आरोपी शिबू भील द्वारा उसे जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ ज्यादती किए जाने की घटना कारीत की गई जिसे पुलिस ने 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जहां पर अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए जेल भेजा गया।
लूट करने वाले की जमानत निरस्त
गुना। अपर सत्र न्यायालय चाचौड़ा में आरोपी अरविन्द पुत्र अमर सिंह कुशवाह तहसील चाचौड़ा का लूट करने के मामले में न्यायालय ने किया जमानत निरस्त।
विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि फरियादी राघवेंद्र, बृजेश, रामदास दिनांक 6/7/20 को इटारसी जा रहे थे तभी कोटरा के पास नैत्यखेड़ी तिराहा पर करीब 3:00 बजे तीन -चार बदमाश आए और गाड़ी को सब्बल मारा तथा एक ने फरियादी के सिर में बीयर की बोतल मारी, तीसरे ने लाठी मारी तथा फरियादी राघवेंद्र का मोबाइल छुड़ा लिया तथा सभी से करीबन 40 -45 हजार रुपए लूट लिए। चाचौड़ा पुलिस ने आरोपी से उक्त सामान जप्त कर उन्हें न्यायालय चाचौड़ा में पेश कर अपराध क्रमांक 309/20 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।