अब रीवा रेंज के पुलिस थानों में भी सूचना का अधिकार मजबूत !

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– राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह की पहल पर डीआईजी रीवा ने दिशा निर्देश किए जारी
– थानों में सूचना के अधिकार अधिनियम से संबंधित रजिस्टर को अपडेट रखने के भी जारी किए निर्देश
mp03.in संवाददाता भोपाल/रीवा
रीवा संभाग के डीआईजी अनिल सिंह कुशवाह ने संभाग के सभी पुलिस अधीक्षकों
को आरटीआई नियमों के अनुरूप थाने स्तर से जिले स्तर तक व्यवस्था स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। यह कार्रवाई थानों में सूचना के अधिकार (आरटीआई) आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह के निर्देशों के बाद जारी किए गए।

राज्य सूचना आयुक्त की कोर्ट में इसी मामले को लेकर हुई सुनवाई में महिला पुलिस थाना प्रभारी अनुराधा सिंह ने कहा कि उन्होंने आरटीआई के तहत जानकारी इसलिए नहीं दी क्योंकि वह लोक सूचना अधिकारी की भूमिका में ही नहीं है। इस सुनवाई के बाद ही राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने आरटीआई नियमों के अनुरूप थानों में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने हेतु डीआईजी अनिल सिंह कुशवाहा को निर्देश जारी किए थे। जिसके बाद डीआईजी अनिल सिंह कुश्वाहा रेंज के पुलिस अधीक्षकों को आदेश जारी किए । जिसमें उन्होंने कहा कि जिले स्तर पर आरटीआई के संबंध में कार्यवाही के लिए प्रथम अपीलीय अधिकारी पुलिस अधीक्षक होंगे एवं उप पुलिस अधीक्षक लोक सूचना अधिकारी की भूमिका में रहेंगे तथा उप पुलिस अधीक्षक हेड क्वार्टर सहायक लोक सूचना अधिकारी की भूमिका में है। इसके अलावा अनुभाग स्तर पर पुलिस अधीक्षक अपीलीय अधिकारी हैं एवं अनुभाग अधिकारी लोक सूचना अधिकारी के पद पर कार्य करेंगे साथ ही सभी थाना प्रभारी सहायक लोक सूचना अधिकारी के रूप में आरटीआई से संबंधित आवेदनों पर कार्रवाई करेंगे।
30 दिन में जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश
डीआईजी अनिल सिंह कुशवाह ने सूचना के अधिकार अधिनियम के अनुरूप सभी थाना प्रभारियों को 30 दिन के अंदर आरटीआई आवेदन पर निराकरण कर संबंधित आरटीआई आवेदक को जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
रजिस्टर की जांच समय पर हो, कमी पाने पर दोषी थाना प्रभारी पर कार्रवाई
कुशवाहा ने सभी थानों में सूचना के अधिकार अधिनियम से संबंधित रजिस्टर को अपडेट रखने के निर्देश भी जारी किए हैं एवं साथ में यह भी कहा है कि इन रजिस्टर की जांच समय-समय पर की जाए और अगर उसमें कोई कमी पाई जाती है तो संबंधित दोषी थाना प्रभारी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाए।