बिना अनुमति अवैध कॉलोनी विकसित करने वालों पर एफआईआर दर्ज

– चार अलग-अलग प्रकरणों में करीब 7 लोगों को बनाया आरोपी
mp03.in संवाददाता भोपाल
बैरसिया थाना क्षेत्र के ग्राम नरेला बाजाप्ता गांव में बिना डायवर्सन व बिना अनुमति से अवैध कॉलोनी विकसित करके बेचने वालों के खिलाफ बैरसिया थाने में चार अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि एक भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।
बैरसिया थाना पुलिस के अनुसार नरेला बाजाप्ता गांव में कई लोगों ने खेती की जमीन को बिना डायवर्सन कॉलोनी के रूप में विकसित कर दिया। इसके लिए न तो तहसील से अनुमति ली गई और न ही टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग से भी इस संबंध में कोई अनुमति प्राप्त नहीं की। बिना अनुमति बनाई गई कॉलोनी अवैध कॉलोनी की श्रेणी में आती है, इस कारण मामला दर्ज किया गया है। फि लहाल पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू कर दी है, आरोपियों की गिर तारी नहीं की गई है। बैरसिया पुलिस के अनुसार एक मामले में राजेश माहेश्वरी को दूसरे मामले में मोह मद अहमद को आरोपी बनाया गया है। तीसरे मामले में साजिद अली, शहजाद, नजमा बेगम, इश्तयाक अली और चौथे मामले में राजेंद्र ठाकुर को आरोपी बनाया गया है। पुलिस के अनुसार इन सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है।
पटवारी की शिकायत पर बनाया आरोपी
पुलिस ने 61 घ मप्र पंचायत राज्य व ग्राम सौराज्य अधिनियम के आधार पर पटवारी की शिकायत पर करीब सात लोगों को आरोपी बनाया है। इसमें महिलाओं को भी आरोपी बनाया गया है। यह कार्रवाई अवैध कॉलोनी विकसित करने वालों के खिलाफ जिले भर में चल रहे अभियान के तहत की गई हैं।