जालसाजी के आरोपी अनिल मार्टिंन व उनके साथियों ने फर्जीवाड़ा कर बेच दीं संस्था की संपत्तियां
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– फादर अनिल मार्टिंन व करीबियों के खिलाफ दर्ज हो सकते हैं और मामले
mp03.in संवाददाता भोपाल
ब्लैक लिस्टेड कंपनी के खातों में करोड़ों रुपए का विदेशी फंड प्राप्त हड़पने वाले डॉ अनिल मार्टिन व उनसे जुड़े दर्जन भर सहयोगियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। भोपाल क्राइम ब्रांच द्वारा ब्लैक लिस्टेड संस्था के दस्तावेजों की पड़ताल करने पर पता चला है कि फर्जी दस्तावेजों के आधर पर आरोपियों द्वारा संस्था के नाम से दर्ज करोड़ों की जमीन व संपत्ति की भी हेराफेरी कर चुके हैं। उक्त फर्जीवाड़े से संस्था को करोड़ों का गबन किया और पैसे का कोई हिसाब नहीं है। इसके साथ ही पुलिस ने जिला प्रशासन, सहकारिता और रजिस्ट्रार कार्यालय को पत्र लिखकर संस्था से संबंधित जमीन की खरीद-बिक्री व अन्य दस्तावेज मांगे हैं। एएसपी क्राइम ब्रांच गोपाल सिंह धाकड़ ने बताया कि फर्जी तरीके से संस्थाये बनाने और विदेशी अनुदान प्राप्त कर गबन करने के मामले में भोपाल स्थित रजिस्टर्ड संस्था एफसीआरए, सेंट जॉन इवेन्जिलिकल लूथरन चर्चेस इन और ईएलसीइन एमपी, छिंदवाड़ा के 11 सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मामले की शिकायत डॉक्टर निशिकांत विश्वास ने लिखित में पुलिस से की थी। संस्थाओं के कुल 11 गवर्निग सदस्यों ने अवैध रूप से विदेशी अनुदान/फंड संस्था के खाते में प्राप्त कर अनुदान को नियम विरुद्ध तरीके से अन्य बैंक खातों में ट्रान्सफर किया गया। साथ ही संस्था के सभी सदस्यों द्वारा मिली भगत कर संस्था की अचल सम्पत्तियों को भी धोखाधड़ी से बेचा गया है।
इन पर दर्ज किया है धोखाधड़ी का मामला
भोपाल क्राइम ब्रांच ने अनिल मार्टिन, ई पंचू, नितिन सहाय, एसके सुक्का, अनिल मैथ्यूस, जीटी विश्वास अशोक चौकसे डीए प्रसाद, अशोक कुमार डीडी खलको, शिवाजी पोकालो को धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी बनाया गया है।
कैसे हुआ मामले का खुलासा
आरोपी अनिल मार्टिन द्वारा सेंट जॉन इवेन्जिलिकल लूथरन चर्चेस इन गोविन्दपुरा डी सेक्टर भोपाल के नाम पर रजिस्टर्ड किया गया था, जिसमें स्वयं अनिल मार्टिन प्रबंधक है। जिसकी जानकारी लोक सूचना अधिकार के तहत लेने पर पाया गया कि सम्पूर्ण गोविन्दपुरा क्षेत्र में इस नाम से कोई संस्था संचालित नहीं है। आरोपी अनिल मार्टिन ने सेंट जॉन इवेन्जिलिकल लूथरन चर्चेस इन का रजिस्ट्रेशन, फर्म एवं सोसायटी में रजिस्टर्ड संस्था ईएलसीइन एमपी छिंदवाड़ा के नाम पर ही करवाया है। जबकि छिंदवाड़ा की इस संस्था को वर्ष 2015 एवं 2017 में गृह मंत्रालय ब्लैक लिस्टेड कर दिया था। बाबजूद इसके संस्था में अवैध रूप से विदेशी अनुदान प्राप्त कर दरुपयोग किया है। आरोपी अनिल मार्टिन के विरुद्ध थाना चौराई जिला छिंदवाड़ा में वन संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध होकर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद भी संस्था में चीफ फंक्शनरी के रूप में संचालन करते हुए अवैध रूप से विदेशी अनुदान प्राप्त किया जा रहा था।