बिना अनुमति अवैध कॉलोनी विकसित करने वाले 5 डेवलेपर पर मामला दर्ज

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धोखाधड़ी के तहत दर्ज होना था मामला, लेकिन नगर पालिका अधिनियम के तहत हो रहे दर्ज
mp03.in संवाददाता भोपाल
राजधानी में अवैध कॉलोनियों को विकसित करने, प्रशासन की बिना अनुमति, जमीन का बिना डायवर्सन कराए प्लॉट काटकर बेचने वाले पांच बिल्डर्स/डेवलेपर्स के खिलाफ नगर निगम ने रातीबड़ व मिसरोद थाने में मामला दर्ज कराया है। पहले यह मामले धोखाधड़ी में दर्ज कराए जाने थे, लेकिन बीते दिनों सिर्फ एक मामला ही धोखाधड़ी की धारा के तहत दर्ज किया गया, जबकि इसके बाद के मामले सिर्फ नगर पालिका अधिनियम की धारा 292 (सी) के तहत ही दर्ज किए जा रहे हैं। बीती रात रातीबड़ थाने में दो और मिसरोद थाने में तीन मामले दर्ज किए गए हैं। रातीबड़ पुलिस के अनुसार ग्राम गोरा गांव में ओम साईं बिल्डर्स प्रशासन और नगर निगम से बिना अनुमति लिए कॉलोनी विकसित कर प्लॉट बेच रहा है। कई लोगों उसने बिना डायवर्सन ही प्लॉट बेच दिए हैं। इसी तरह ग्राम सेवनिया गौड में एआईएम इंफ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेवलेपर के नाम से कैलाश मारण ने बिना अनुमति अवैध कॉलोनी विकसित कर लोगों को प्लॉट बेच रही है। इसी तरह मिसरोद थाने में नगर निगम के उप यंत्री ने शिव शक्ति लैंड डेवलेपर के संचालक इंद्रपाल सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। इंद्रपाल ने गाम समरधा में बिना अनुमति खेती की जमीन पर प्लॉट काटकर बेच रहा था। इसी तरह यहां महेश विश्वकर्मा द्वारा भी बिना अनुमति प्लॉटिंग करने पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। ग्राम समरधा के पास अवैध कॉलोनी विकसित कर रहे अभिषेक, दोपदी व प्रियंका के खिलाफ भी नगर निगम के उप यंत्री ने मामला दर्ज कराया है। ज्ञात हो कि बीते भोपाल संभाकायुक्त ने बैठक लेकर एक सैकड़ा अवैध कॉलोनियों के खिलाफ मामला दर्ज कराने के निर्देश दिए थे। अब तक डेढ़ दर्जन के करीब मामले दर्ज हो चुके हैं।