विधायक आरिफ मसूद समेत सात के खिलाफ गैरजमानती धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज
mp03.in संवाददाता भोपाल
राजधानी के इकबाल मैदान में फ्रांस सरकार के विरोध में हुए एक कार्यक्रम में धर्म विशेष की भावानाएं आहत किए जाने पर पुलिस ने कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद समेत छह लोगों के खिलाफ धारा 153 ए के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।
वरिष्ठ पुलिस अफसरों के अनुसार गत दिनों इकबाल मैदान पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की अगुआई में फ्रांस सरकार के विरोध में प्रर्दशन किया गया था। इस दौरान मसूद ने फ्रांस के राष्ट्रपति का पुताला जलाने के बाद हजारों की भीड़ काे संबोधित किया था। इस दौरान मसूद ने अपने भाषण में कहा था कि फ्रांस के उक्त कृत्य का केंद्र व राज्य मैं बैठी हिंदूवादी सरकार के मंत्री भी समर्थन दे रहे हैं। मसूद ने चेताते हुएकहा था कि हम फ्रांस सरकार के साथ ही हिंदूस्तान की सरकार को भी चेतावनी दे रहे हैं कि यदि सरकार ने फ्रांस के कृत्य का विरोध नहीं किया तो हिंदूस्तान में भी ईंट से ईंट बजा देंगे। पुलिस के अनुसार उन्मादी भीड़ व विधायक मसूदके ऐसे कृत्यों से हिंदू जनमानस में भय के साथ ही अत्यंत आक्रोश व्याप्त है। साथ ही फ्रांस और भारत के संबंधों में गलत प्रभाव पड़ने की आशंका है। ऐसे में पुलिस ने धर्म संस्कृति समिति के महामंत्री डॉक्टर दीपक रघुवंशी की शिकायत पर विधायक आरिफ मसूद, शाहवर मंसूरी, अकील उर रहमान बादशाह, नईम खान, मोहम्मद सालार, इकराम हाश्मी और अब्दुल नईम पिता रहीम के खिलाफ धारा 153 ए आईपीसी एक्ट के तहत बुधवार को प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही विधायक और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
क्या है धारा 153 ए
आईपीसी की धारा 153 ए उन लोगों पर लगाई जाती है, जो धर्म, भाषा, नस्ल वगैरह के आधार पर लोगों में नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। धारा 153 ए के तहत 3 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं एक साथ लागू हो सकती है। अगर यह अपराध किसी धार्मिक स्थल पर किया जाए तो यह सजा 5 साल तक बढ़ सकती है।